झांसी की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी मनोज विश्वकर्मा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने आरोपी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 55 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। जुर्माना न चुकाने पर मनोज को दो साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
29 वर्षीय मनोज विश्वकर्मा, गुरसराय के मातवाना मोहल्ले का निवासी है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पीड़िता के पिता, जो मुंबई में बिजनेस करते हैं, ने 25 अक्टूबर 2017 को गुरसराय थाने में शिकायत दर्ज की थी। उनकी पत्नी और बच्चे झांसी में कॉस्मेटिक व चूड़ी की दुकान चलाते हैं। पीड़िता, जो उस समय 15 साल की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, से आरोपी की मुलाकात तब हुई जब वह दुकान पर इनवर्टर लगाने आया था।
11 मार्च 2016 को मनोज ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर बाइक पर ले गया और कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका रेप किया। उसने अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया और कई बार उसका यौन शोषण किया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनोज को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
