बबीना में मेडिकल स्टोर्स पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई, एक्सपायरी दवाएं जब्त

आठ दवाओं के सैम्पल लैब भेजे गए, रिपोर्ट आने के बाद होगी कड़ी कार्रवाई

Harsh vishwakarma
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झांसी जिले के बबीना में बुधवार को खाद एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने औचक छापेमारी कर कई मेडिकल स्टोर्स की गहन जांच की। इस दौरान टीम को दुकानों पर एक्सपायरी डेट की दवाएं मिलीं, जिन्हें अन्य दवाओं के साथ रखकर स्टॉक किया गया था। यह गंभीर लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि इन दवाओं के मरीजों तक पहुंचने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

शिकायतों पर हुई छापेमारी

जिला औषधि निरीक्षक डॉ. देवयानी दुबे ने जानकारी दी कि विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि बबीना के मेडिकल स्टोर्स पर नकली और अवैध दवाओं की बिक्री की जा रही है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर बुधवार को टीम ने बबीना के अलका मेडिकल स्टोर, अपना मेडिकल स्टोर, न्यू अपना मेडिकल स्टोर और पूजा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा।

एक्सपायरी और मौसमी बीमारियों की दवाएं मिलीं

टीम ने जब दवाइयों के रख-रखाव और स्टॉक की जांच की तो पाया कि कई एक्सपायरी दवाएं सामान्य दवाओं के साथ रखी गई थीं। इस कारण यह संदेह गहरा हो गया कि शायद मरीजों तक भी ऐसी दवाएं पहुंचाई गई हों।
ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि संदेह के आधार पर मौसमी बीमारियों में दी जाने वाली आठ दवाओं के सैम्पल लिए गए और इन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है।

लैब रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

मेडिकल स्टोर्स संचालकों ने दावा किया कि एक्सपायरी दवाओं को बिक्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन विभाग इस पर संतुष्ट नहीं हुआ। डॉ. देवयानी दुबे ने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी।

नोटिस जारी, कई गड़बड़ियां उजागर

छापेमारी के दौरान टीम को कई अन्य अनियमितताएं भी मिलीं। इनमें पाया गया कि दवाओं की बिक्री का बिल ठीक से तैयार नहीं किया जा रहा था और बेची गई दवाओं की पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं थी। इसके अलावा दवाओं का रखरखाव मानकों के अनुसार नहीं मिला।
इन्हीं गड़बड़ियों के आधार पर संबंधित मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किए गए।

ग्राहकों और संचालकों को दी गई चेतावनी

जिला औषधि निरीक्षक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे जब भी दवा खरीदें तो बिल अवश्य लें और दवा की एक्सपायरी डेट की जांच जरूर करें।
साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे भविष्य में नारकोटिक दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के न बेचें और सभी दवाओं का रख-रखाव नियमों के अनुसार करें।

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